फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नहीं, नाम के आगे ‘डॉ.’ लगाना गैरकानूनी: डीजीएचएस का सख्त निर्देश
फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नहीं, नाम के आगे ‘डॉ.’ लगाना गैरकानूनी: डीजीएचएस का सख्त निर्देश नई दिल्ली। देशभर में लंबे समय से चल रही बहस पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने अब निर्णायक कदम उठा लिया है। महानिदेशालय ने साफ कह दिया है कि फिजियोथेरेपिस्ट मेडिकल डॉक्टर नहीं हैं और उन्हें अपने नाम के आगे ‘डॉ.’ उपसर्ग…
