संसद में पेश होगा नया दवा कानून: जल्द बदलेगा 80 साल पुराना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट
नई दिल्ली। देश में दवाओं, मेडिकल उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मौजूदा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की जगह अब एक नया कानून लाया जा रहा है — ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। इसका मसौदा करीब तीन साल से तैयार किया जा रहा था और इसे आगामी सर्दियों में संसद में पेश किए जाने की संभावना है।
इस नए कानून का उद्देश्य संसद में पेश होगा नया दवा कानून: जल्द बदलेगा 80 साल पुराना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत दवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
रिपोर्ट के मुताबिक, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस मसौदे को प्रस्तुत किया।
क्या होगा नए कानून में
नया कानून देश में बनी और बेची जाने वाली दवाओं, मेडिकल उपकरणों और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता जांच और निगरानी को मजबूत बनाएगा।
इस कानून के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को नकली या घटिया दवाओं पर तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा।
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संसद में पेश होगा नया दवा कानून: जल्द बदलेगा 80 साल पुराना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के द्वारा बाजार में केवल सुरक्षित उत्पाद उपलब्ध हों।
दूषित कफ सिरप कांड के बाद कदम
यह मसौदा ऐसे समय में सामने आया है जब मध्य प्रदेश में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। इस घटना ने देशभर में दवा नियामक तंत्र की कमजोरी को उजागर किया था।
इसके अलावा, संसद में पेश होगा नया दवा कानून: जल्द बदलेगा 80 साल पुराना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के माध्यम से दवा की गुणवत्ता की निगरानी को और भी मजबूत किया जाएगा।
क्या होंगे बड़े बदलाव
- नई दवाओं की मंजूरी: गंभीर या दुर्लभ बीमारियों के इलाज में उपयोगी नई दवाओं के लिए नियमों में लचीलापन रखा गया है।
- ऑनलाइन दवा बिक्री पर नियंत्रण: बिना लाइसेंस कोई भी व्यक्ति या कंपनी ऑनलाइन दवा बेच, स्टॉक या वितरित नहीं कर सकेगी।
इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि संसद में पेश होगा नया दवा कानून: जल्द बदलेगा 80 साल पुराना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत ऑनलाइन बिक्री के नियम कड़े रहें।
- तकनीकी सलाहकार बोर्ड: दवाओं और मेडिकल उपकरणों से जुड़े तकनीकी मामलों पर सरकार को सुझाव देने के लिए दो अलग बोर्ड (DTAB और MDTAB) बनाए जाएंगे।
- राष्ट्रीय परामर्श समिति (DMDCCC): केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और समान नियमों के लिए यह समिति काम करेगी।
इस समिति का गठन संसद में पेश होगा नया दवा कानून: जल्द बदलेगा 80 साल पुराना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत किया जाएगा।
कब बनेगा कानून
सरकार इसे संसद के सर्दियों के सत्र में पेश करने की तैयारी में है। एक बार कानून पास हो गया तो देश की दवा उद्योग व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि संसद में पेश होगा नया दवा कानून: जल्द बदलेगा 80 साल पुराना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट पास होने के बाद दवा क्षेत्र में सुधार देखने को मिलेंगे।