हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट में खतरनाक केमिकल मिला, केंद्र ने रजिस्ट्रेशन किया रद्द
Beauty Garage के “3X Keratin Hair Straightener” पर कार्रवाई, Formaldehyde पाए जाने के बाद लिया गया फैसला
नई दिल्ली: देश में कॉस्मेटिक उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी है।
यह कार्रवाई Beauty Garage India Private Limited द्वारा आयात किए जा रहे “3X Keratin Hair Straightener” प्रोडक्ट के खिलाफ की गई है। यह उत्पाद आमतौर पर सैलून में बालों को सीधा और स्मूद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जांच में क्या सामने आया
CDSCO को कंपनी द्वारा जमा कराए गए दस्तावेजों की जांच के दौरान पता चला कि इस प्रोडक्ट में Formaldehyde नामक केमिकल लगभग 9.97 प्रतिशत मात्रा में मौजूद है। यह केमिकल कॉस्मेटिक उत्पादों में इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित है।
नियमों का उल्लंघन
यह मामला Cosmetics Rules, 2020 और IS 4707 (Part 2): 2025 के प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़ा है। इन नियमों के अनुसार Formaldehyde जैसे हानिकारक तत्वों को कॉस्मेटिक उत्पादों में शामिल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
कंपनी को दिया गया था नोटिस
इस मामले में CDSCO ने कंपनी को 9 अक्टूबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस के जवाब में कंपनी ने स्वीकार किया कि संबंधित प्रोडक्ट में Formaldehyde मौजूद है।
रजिस्ट्रेशन रद्द
मामले की गंभीरता को देखते हुए लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने Drugs and Cosmetics Act, 1940 के तहत कार्रवाई करते हुए इस प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। अब यह प्रोडक्ट भारत में न तो आयात किया जा सकेगा और न ही बेचा जा सकेगा।
स्वास्थ्य पर असर
विशेषज्ञों के अनुसार Formaldehyde एक खतरनाक रसायन है, जिससे:
- त्वचा और आंखों में जलन
- एलर्जी और सांस की समस्या
- लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम
हो सकते हैं। यही कारण है कि इसे कॉस्मेटिक उत्पादों में उपयोग करने पर रोक लगाई गई है।
उपभोक्ताओं के लिए सलाह
विशेषज्ञों का कहना है कि उपभोक्ताओं को हेयर ट्रीटमेंट करवाते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
- सैलून में इस्तेमाल हो रहे प्रोडक्ट की जानकारी लें
- प्रोडक्ट की सामग्री (ingredients) जरूर जांचें
- बिना प्रमाणित उत्पादों से बचें
सरकार की इस कार्रवाई से साफ है कि अब कॉस्मेटिक उत्पादों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



