DGHS-CDSCO का निर्देश: दवा और मेडिकल डिवाइस पर घटे टैक्स का लाभ तुरंत उपभोक्ताओं तक पहुंचे
नई दिल्ली। मरीजों के लिए राहत की बड़ी खबर है। दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर अब पहले से कम जीएसटी देना होगा। सरकार ने हाल ही में जीएसटी दरें घटाने का फैसला किया है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
इसी को लेकर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने देशभर के ड्रग्स कंट्रोलर्स, आयातकों और निर्माताओं को आदेश जारी किया है।
कंपनियों को बड़ी छूट
आदेश में कहा गया है कि दवा कंपनियां और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली फैक्ट्रियां पुराने पैकेट पर नए एमआरपी स्टिकर चिपकाकर बाजार में दवा और उपकरण बेच सकती हैं। इसके लिए किसी तरह की रोकटोक नहीं होगी।
- कंपनियों को 3 महीने का समय दिया गया है।
- यह नियम क्लास C और D मेडिकल डिवाइस पर भी लागू होगा, जिनमें स्टेंट, डायलिसिस मशीन, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट जैसे उपकरण शामिल हैं।
- यह प्रक्रिया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत पूरी होगी।
मरीजों को होगा सीधा फायदा
जीएसटी दर घटने का सीधा असर मरीजों की जेब पर पड़ेगा।
- कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और कई तरह की महंगी दवाएं अब सस्ती होंगी।
- अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर भी मरीजों का खर्च कम होगा।
- पुराने स्टॉक पर स्टिकर लगने से दवा की कमी नहीं होगी और समय पर इलाज मिलता रहेगा।
उद्योग जगत में हलचल
इस आदेश के बाद फार्मा कंपनियां और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां एक्टिव हो गई हैं। IDMA, IPA, OPPI, FICCI, FOPE, CII और AiMeD जैसे उद्योग संगठन लंबे समय से इस फैसले की मांग कर रहे थे। अब आदेश मिलते ही कंपनियां पुराने पैक पर नए स्टिकर लगाने की तैयारी में जुट गई हैं।
सरकार का साफ संदेश
DGHS और DCGI ने साफ कहा है कि यह कदम जनता के हित में उठाया गया है। अब सभी राज्य ड्रग्स कंट्रोलर्स को आदेश दिया गया है कि वे कंपनियों को तुरंत मंजूरी दें और कार्रवाई की रिपोर्ट केंद्र को भेजें।
📌 क्या है आदेश?
- दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर घटा जीएसटी 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
- कंपनियां पुराने पैक पर नए एमआरपी स्टिकर चिपका सकती हैं।
- 3 महीने का समय दिया गया है स्टिकर लगाने के लिए।
- आदेश क्लास C और D मेडिकल डिवाइस पर भी लागू।