देहरादून में प्रतिबंधित कफ सिरप के खिलाफ औषधि विभाग की सख्त कार्रवाई
देहरादून। बच्चों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए औषधि विभाग ने प्रतिबंधित कफ सिरप और अन्य खांसी-सर्दी की दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आयुक्त महोदय के निर्देशों और अपर आयुक्त महोदय द्वारा गठित टीम के मार्गदर्शन में, उप औषधि नियंत्रक महोदय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड के दिशा-निर्देशों के क्रम में औषधि निरीक्षक, FDA, देहरादून मानेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में देहरादून जिले के बंजारावाला, चांचक चौक, त्यागी रोड और कारगी ग्रांट क्षेत्र के मेडिकल स्टोर्स और थोक विक्रेता फर्मों का संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि कई प्रतिष्ठानों में बच्चों के लिए खांसी और सर्दी-जुकाम की दवाओं (सिरप) को अलग करके भंडारित किया गया था। इन दवाओं को मौके पर ही सील कर दिया गया और फर्मों को आदेश दिया गया कि इनका विक्रय अग्रिम आदेश तक न किया जाए। यह कार्रवाई सुनिश्चित करती है कि बच्चों को किसी भी प्रकार की खतरनाक या प्रतिबंधित दवा का सेवन न करना पड़े।
टीम ने निरीक्षण के दौरान यह भी पाया कि अधिकांश औषधि विक्रेता फर्मों ने प्रतिबंधित कफ सिरप का विक्रय पहले ही रोक दिया था। फर्मों में भंडारित और प्रदर्शित प्रतिबंधित कफ सिरप को पेटियों में डालकर सील कर दिया गया। वहीं, निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर तीन औषधि विक्रय फर्मों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए उन्हें मौके पर बंद किया गया। इसके अलावा, दो फर्मों के औषधि विक्रय लाइसेंस निलंबित कर दिए गए और एक फर्म के लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की गई।
कार्यवाही के दौरान छह औषधियों के नमूने गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए हैं। विभाग का स्पष्ट संदेश है कि यह कार्रवाई केवल प्रारंभिक कदम है और भविष्य में भी यह निगरानी लगातार जारी रहेगी।
निरीक्षण में यह भी देखा गया कि कुछ प्रश्नगत औषधियां जैसे SYP. COLDRIF, SYP. RESPIFRESH-TR, और SYP. RELIFE का स्टॉक किसी भी फर्म में उपलब्ध नहीं पाया गया। यह संकेत है कि विभाग की चेतावनी और सख्ती का प्रभाव अब धीरे-धीरे औषधि विक्रेताओं पर दिखने लगा है।
औषधि निरीक्षक मानेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई बच्चों की सुरक्षा और आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए की गई है। निरीक्षण में औषधि निरीक्षक विनोद जागुड़ी भी शामिल रहे।
देहरादून जिले में यह अभियान लगातार जारी रहेगा और विभाग ने सभी फर्मों तथा मेडिकल स्टोर्स को चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित औषधियों के किसी भी प्रकार के भंडारण और विक्रय की अनुमति नहीं होगी। विभाग का मानना है कि इस तरह की सख्त और सतत कार्रवाई से बच्चों और आम जनता के स्वास्थ्य को गंभीर खतरे से बचाया जा सकेगा।