CDSCO ने जारी किया परिपत्र, कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से देना होगा आय-निवेश विवरण”

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CDSCO ने जारी किया परिपत्र, कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से देना होगा आय-निवेश विवरण”

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नई दिल्ली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने 19 अगस्त 2025 को एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया है। इसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी आय एवं निवेश का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

परिपत्र के अनुसार—

30 सितम्बर 2025 तक अधिकारी/कर्मचारी अपने संभावित आय और बचत का विवरण PFMS के आयकर विकल्प में उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर संबंधित डीडीओ को भेजें।

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धारा 80C अथवा अन्य धाराओं के अंतर्गत कर छूट/कटौती योग्य निवेश की स्व-प्रमाणित प्रतियां (जैसे LIC, PPF, NPS, ट्यूशन फीस, गृह ऋण की मूलधन अदायगी आदि) फॉर्म 12BB के साथ जमा करना अनिवार्य है।

HRA (धारा 10(13A)) का लाभ लेने वालों को किराया रसीदों के साथ मकान मालिक का PAN कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

गृह निर्माण अग्रिम (HBA) पर मूलधन व ब्याज छूट लेने वालों को बैंक से जारी प्रोविजनल सर्टिफिकेट और स्वयं-अधिस्वीकृत गृह स्वामित्व प्रमाणपत्र देना आवश्यक होगा।

करदाताओं के पास पुरानी कर व्यवस्था (Old Regime) और नई कर व्यवस्था (New Regime) में से किसी एक का विकल्प चुनने का अवसर रहेगा।

इस परिपत्र में निवेश और छूट की विस्तृत सूची दी गई है जिसमें 80C, 80D, 80DD, 80E, 80EEB, 80G, 80U आदि धाराओं के अंतर्गत छूट/कटौती का प्रावधान शामिल है।

 

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