पशुओं में कई एंटीबायोटिक दवाओं पर प्रस्तावित प्रतिबंध, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की मसौदा अधिसूचना
नई दिल्ली : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पशुओं में इस्तेमाल की जाने वाली कई रोगाणुरोधी (एंटीमाइक्रोबियल) दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करते हुए 22 मई को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन दवाओं का पशुओं में उपयोग, मनुष्यों के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इससे दवा प्रतिरोध (antimicrobial resistance) जैसी गंभीर समस्या बढ़ सकती है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पशुओं के लिए सुरक्षित और प्रभावी विकल्प पहले से ही उपलब्ध हैं।
यह मसौदा अधिसूचना औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) की सलाह के बाद तैयार की गई है, जिसमें एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, और एंटीप्रोटोजोअल्स की एक विस्तृत सूची शामिल है, जिन्हें अब पशुओं में उपयोग से प्रतिबंधित करने की सिफारिश की गई है।
प्रस्तावित प्रतिबंध की प्रमुख बातें:
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पशुओं में रोगाणुरोधी दवाओं के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध।
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मनुष्यों में प्रतिरोध विकसित होने की आशंका को रोकने के लिए यह कदम।
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जनहित में आवश्यक और समयोचित बताया गया निर्णय।
आगे की प्रक्रिया:
मसौदा अधिसूचना पर 30 दिन के भीतर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा
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