हरिद्वार में प्रदूषण बोर्ड की सख्ती बिना अनुमति शुरू किया काम, आवेदन खारिज

हरिद्वार में प्रदूषण बोर्ड की सख्ती बिना अनुमति शुरू किया काम, आवेदन खारिज

हरिद्वार  :-  हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्र में  एक  कंपनी पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। M/s Xstreem Power System Pvt. Ltd. नाम की कंपनी ने बिना जरूरी अनुमति लिए ही उत्पादन शुरू कर दिया था। जांच के बाद बोर्ड ने कंपनी का आवेदन खारिज कर दिया और साफ कहा है कि अगर अब भी नियमों का पालन नहीं किया गया तो फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी।

कंपनी ने 25 जून को बोर्ड से अनुमति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन  निरीक्षण के दौरान पता चला कि फैक्ट्री ने उत्पादन शुरू कर दिया है।  यह सीधे-सीधे कानून का उल्लंघन है।

बोर्ड ने मामले को गंभीर मानते हुए आदेश दिया है कि कंपनी अपनी खामियाँ दूर करे और 30 दिन के भीतर नया आवेदन दे। इसके साथ बैंक गारंटी भी जमा करनी होगी। बोर्ड ने यह भी साफ चेतावनी दी है कि अगर तय समय में सुधार नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें फैक्ट्री को बंद करना, बिजली और पानी की सप्लाई रोकना और कानूनी कार्रवाई शामिल है

।अब कंपनी के पास केवल 30 दिन का समय है। अगर वह नियम पूरे करके नया आवेदन देती है तो बोर्ड मामले पर दोबारा विचार करेगा। लेकिन तब तक उसे उत्पादन बंद रखना होगा।

 

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