शामली की शक्ति मेटल इंडस्ट्रीज को झटका, प्रदूषण नियंत्रण मानक तोड़ने पर संचालन की अनुमति रद्द

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शामली की शक्ति मेटल इंडस्ट्रीज को झटका, प्रदूषण नियंत्रण मानक तोड़ने पर संचालन की अनुमति रद्द

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शामली। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने शामली की शक्ति मेटल इंडस्ट्रीज को संचालन की सहमति देने से इनकार कर दिया है। बोर्ड ने यह कदम फैक्ट्री में प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अनदेखी और बिना अनुमति के लगाए गए उपकरणों के कारण उठाया।

बोर्ड की टीम ने 7 अगस्त 2025 को फैक्ट्री का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि उद्योग ने बिना अनुमति के 600 किलो क्षमता का इंडक्शन फर्नेस, एक री-हीटिंग फर्नेस और 400 केवीए का डीजल जनरेटर लगाया हुआ था। ये उपकरण वायु प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं।

निरीक्षण के समय इंडक्शन फर्नेस पर लगा वेट स्क्रबर बंद मिला और धुआं पूरे परिसर में फैल रहा था। री-हीटिंग फर्नेस पर तो कोई प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली ही नहीं लगी थी। वहीं, उद्योग द्वारा लगाई गई चिमनी की ऊँचाई भी बोर्ड के मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।

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इन गंभीर खामियों के चलते बोर्ड ने उद्योग को कंसेंट टू ऑपरेट (संचालन की अनुमति) देने से साफ मना कर दिया है। अब फैक्ट्री तब तक काम नहीं कर सकेगी जब तक सभी जरूरी स्वीकृतियां नहीं ली जातीं और प्रदूषण नियंत्रण उपाय पूरे नहीं किए जाते।

बोर्ड ने साफ चेतावनी दी है कि पर्यावरण और जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी उद्योग को बख्शा नहीं जाएगा।

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