स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला
अब WHO-GMP (COPP) के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंग
नई दिल्ली, भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। अब WHO-GMP (CoPP) प्रमाणपत्र के लिए आवेदन सिर्फ ONDLS पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
🔹 क्या है WHO-GMP (COPP)?
WHO-GMP (CoPP) यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अनुसार प्रमाणपत्र। यह दवा कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दवाएं निर्यात करने के लिए जरूरी होता है।
🔹 बदलाव की प्रमुख बातें:
1. 15 जुलाई 2025 से WHO-GMP (COPP) के लिए आवेदन सिर्फ ONDLS पोर्टल पर किया जाना अनिवार्य कर दिया गया था।
2. लेकिन फार्मा उद्योग की मांग पर इसकी समयसीमा 15 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई।
3. अब दोबारा स्पष्ट किया गया है कि 15 अगस्त 2025 के बाद कोई भी फिजिकल (हार्डकॉपी) आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
🔹 ट्रांज़िशन को आसान बनाने के लिए उठाए गए कदम:
CDSCO और CDAC की ओर से 21 जुलाई 2025 से देशभर के ज़ोनल और सब-ज़ोनल स्तर पर कई ऑनलाइन व फिजिकल ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए गए।
इनमें राज्य अधिकारियों और फार्मा कंपनियों ने भाग लिया ताकि ऑनलाइन प्रणाली को अच्छे से समझा और अपनाया जा सके।
🔹 राज्यों और ड्रग कंट्रोल अधिकारियों को निर्देश:
अपने क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों का सही मैपिंग और प्रॉडक्ट सूची का सत्यापन सुनिश्चित करें।
सभी निर्माण इकाइयों को निर्देशित करें कि अब वे सभी आवेदन केवल ONDLS पोर्टल के माध्यम से ही करें।
🔹 संपर्क जानकारी (तकनीकी सहायता हेतु):
CDAC: uttamkumar@cdac.in | ondlssupport-noida@cdac.in
CDSCO IT Cell: it-cell@cdsco.nic.in
15 अगस्त 2025 के बाद, WHO-GMP (COPP) के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होंगे। दवा निर्माण इकाइयों और राज्यों को इसे अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। यह कदम भारत में फार्मा सेक्टर को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।